सत्यमंच वेब डेस्क
सोमवार (3 फरवरी, 2025) को राजस्थान विधानसभा में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक को चर्चा के बाद पारित किया जाएगा। नए कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए शादी करता है तो उसे लव जिहाद माना जाएगा। इस मामले में तीन से दस साल तक की सजा हो सकती है।
फैमिली कोर्ट इस निकाह को करने वाले किसी भी व्यक्ति की शादी को रद्द भी कर सकता है। यह अपराध गैर-जमानती होगा। इस विधेयक के अनुसार जो भी व्यक्ति दूसरा धर्म अपनाना चाहता है, उसे 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। अगर किसी व्यक्ति को लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया है तो उसे ₹5 लाख तक का हर्जाना देना होगा।
राजस्थान में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए यह दूसरा कानून है। इससे पहले 2008 में वसुंधरा राजे सरकार में भी ऐसा ही कानून लाया गया था, लेकिन तब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली थी। अब भजनलाल शर्मा की सरकार फिर से इस कानून को और कड़े प्रावधानों के साथ लेकर आई है।