पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक प्रसिद्ध लॉ कॉलेज में छात्रों को सरस्वती पूजा का आयोजन नहीं करने दिया गया। छात्र-छात्राओं का आरोप है कि सात्ताधारी TMC का एक नेता लगातार उन्हें अब धमका रहा है। उन्हें रेप-मर्डर तक की धमकी दिए जाने का आरोप है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पश्चिम बंगाल तृणमूल कॉन्ग्रेस छात्र परिषद (TMC का छात्र संगठन) के महासचिव शब्बीर अली ने जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज में छात्र-छात्राओं को सरस्वती पूजा का आयोजन करने से रोका। पूजा आयोजन करने पर रेप-मर्डर तक की धमकी छात्र-छात्राओं को दी गई।
उन्होंने अब चारूमार्केट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित छात्र-छात्राओं ने कॉलेज के प्रिंसिपल पंकज रॉय को भी शिकायत दी है। उन्होंने TMC नेता मोहम्मद शब्बीर अली पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विडंबना की बात ये है कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसी कॉलेज से पढ़ी हुई हैं।
एक छात्रा ने बताया, “ये बाहरी लोग जबरन वसूली करने आते हैं। वे चाहते हैं कि हम सरस्वती पूजा का आयोजन न करें। उन्होंने हमें गलियाँ दी और मारपीट की, उन्होंने रेप की धमकी तक दी।”
एक अन्य छात्रा ने कहा, “हमें पूजा आयोजित करने का अधिकार है। आखिर हमें क्यों रोका जा रहा है? हमसे कहा गया है कि अगर हमने सरस्वती पूजा का आयोजन किया तो वह हमेंअनवर शाह रोड से गुजरते समय मार देगा। वे लोग यहाँ वसूली कर रहे हैं।”
TMC नेता मोहम्मद शब्बीर अली पर आरोप लगाया गया है कि वह लड़कियों के हॉस्टल में छात्रों में भजने कि धमकी देता है। आरोप है शब्बीर ने छात्राओं को उनके हॉस्टल में भी सरस्वती पूजा आयोजन करने से मना किया। इस कॉलेज में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है।
छात्राओं का आरोप है कि शब्बीर अली और TMC के बाकी गुंडे यहाँ घुस कर उत्पात मचाते रहते हैं। डर का इतना माहौल ऐसा है कि प्रिंसिपल खुद सरकारी कॉलेज में जाने से डरते हैं। प्रिंसिपल पंकज रॉय ने बताया, “पिछले साल कॉलेज में घुसते समय मुझे परेशान किया गया था। मैंने अपने 40 साल के करियर में कभी नहीं देखा।”
उन्होंने टीएमसी के गुंडों द्वारा चलाए जा रहे जबरन वसूली रैकेट की तरफ भी इशारा किया। रॉय ने कहा, “उन्हें या तो पैसे दो, या फिर मुसीबत झेलो।” प्रिंसिपल रॉय ने बताया है कि TMC के गुंडों ने पहले कॉलेज प्रशासन के अनुमति ना देने की अफवाह फैलाई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस घटनाक्रम के बारे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पत्र लिखा है।
इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस से सुरक्षा प्रदान करने को कहा है।
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