गाजियाबाद में एक युवक को (Gay Dating App fraud) के जरिए ठगी का शिकार बनाया गया। आरोपियों ने उसे मिलने के बहाने फ्लैट पर बुलाया, कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाया और फिर 1.4 लाख रुपये की ब्लैकमेलिंग की। इस तरह के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जहां साइबर अपराधी डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर लोगों को जाल में फंसा रहे हैं।
घटना का पूरा विवरण
गाजियाबाद निवासी एक युवक ने लोकप्रिय गे डेटिंग ऐप के जरिए एक अज्ञात व्यक्ति से संपर्क किया। कुछ दिनों तक बातचीत के बाद आरोपी ने युवक को अपने फ्लैट पर मिलने के लिए बुलाया।
जब पीड़ित युवक फ्लैट पर पहुंचा, तो वहां पहले से ही कई अन्य लोग मौजूद थे। उसे जबरन कपड़े उतारने पर मजबूर किया गया और उसका वीडियो बना लिया गया।(Gay Dating App fraud) इसके बाद आरोपियों ने उसे धमकाया कि यदि उसने पैसे नहीं दिए, तो वे यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। डर और सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से युवक ने 1.4 लाख रुपये की रकम आरोपियों को ट्रांसफर कर दी. जब लगातार और पैसे की मांग की जाने लगी, तो पीड़ित ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
ब्लैकमेलिंग और साइबर अपराध का तरीका Gay dating app
- अपराधी डेटिंग ऐप्स पर नकली प्रोफाइल बनाकर लोगों से बातचीत करते हैं।
- पहले दोस्ती और फिर व्यक्तिगत तस्वीरें या वीडियो शेयर करने के लिए उकसाते हैं।
- मिलने के बहाने बुलाकर वीडियो बनाते हैं या वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं।
- इसके बाद ब्लैकमेलिंग और धमकी देकर पैसे ऐंठते हैं। अगर पीड़ित पैसे देने से मना करता है, तो परिवार और दोस्तों को बदनाम करने की धमकी दी जाती है

पुलिस और साइबर सेल की कार्रवाई
- पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और साइबर सेल को जांच सौंपी गई है।
- आरोपियों की पहचान के लिए डेटिंग ऐप और बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स की जांच की जा रही है।
- पुलिस ने आम जनता को भी आगाह किया है कि इस तरह के मामलों से बचने के लिए सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स पर सतर्क रहें।
कानूनी पहलू: किन धाराओं में हो सकती है कार्रवाई?
अगर कोई इस तरह की घटना का शिकार होता है, तो उसे IPC (भारतीय दंड संहिता) और IT Act (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम) के तहत न्याय मिल सकता है।
- IPC की धारा 384 (ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली) – 3 से 10 साल तक की सजा।
- IPC की धारा 506 (आपराधिक धमकी) – 2 से 7 साल तक की सजा।
- IT Act की धारा 67A (अश्लील कंटेंट का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसार) – 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना।
यदि कोई इस तरह की घटना का शिकार होता है, तो उसे बिना डरे पुलिस या साइबर सेल में शिकायत दर्ज करानी चाहिए।
कैसे बचें इस तरह की ठगी से?
- सतर्क रहें: डेटिंग ऐप्स या सोशल मीडिया पर अजनबियों से ज्यादा पर्सनल जानकारी साझा न करें।
- वीडियो कॉल और चैट में सावधानी बरतें: किसी अजनबी से अश्लील तस्वीरें या वीडियो साझा न करें।
- मिलने से पहले जांच करें: अगर किसी से मिलने की योजना बना रहे हैं, तो सार्वजनिक स्थान पर मिलें।
- साइबर क्राइम हेल्पलाइन का उपयोग करें: यदि ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाएं, तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या [www.cybercrime.gov.in](https://www.cybercrime.gov.in) पर शिकायत दर्ज करें।
गाजियाबाद में हुई यह घटना एक बड़ी साइबर ठगी का उदाहरण है, जो यह दर्शाती है कि कैसे ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स का दुरुपयोग करके अपराधी लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं।
अगर आप या आपका कोई परिचित ऐसी किसी घटना का शिकार हो जाए, तो तुरंत पुलिस या साइबर सेल से संपर्क करें और ब्लैकमेलर्स को रिपोर्ट करें। समाज में इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए सतर्कता और जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है।